
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होने हैं। पहले चरण में सात नवंबर को 20 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा। पहले चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान के दिन अक्सर देखा गया कि वोटर आईडी कार्ड तो बना होता है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है। इस कारण कई मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते। आप मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए इन आवश्यक स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

हमेशा ऐसी समस्या देखी गई है कि वोटर आईडी कार्ड तो बना होता है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है जिसकी वजह से कई मतदाताओं को अपने कीमती मताधिकारी का प्रयोग करने समस्या का सामना करना पड़ता है।
रजिस्टर्ड वोटर्स के वोटर लिस्ट में नाम ना होने के कारण
अगर आप उस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एक नए पते पर चले गए हैं जहां से आप चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता के रूप में पात्र हैं, तो आपको या तो वेबसाइट nic.gov.in से फॉर्म 8ए को डाइउनलोड करना होगा या तो फिर आपको निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय (ईआरओ) और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय (एईआरओ) में जाना होगा। कार्यालय में आपको नि:शुल्क फॉर्म प्राप्त हो जाएगा।
अगर आप किसी विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एक नए पते पर चले जाते हैं, जहां से आप पहले चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता के रूप में पात्र थे, तो आपको या तो वेबसाइट nic.gov.in से फॉर्म 6को डाइउनलोड करना होगा या तो फिर आपको निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय (ईआरओ) और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय (एईआरओ) में जाना होगा।
ऑनलाइन ही दर्ज कराएं नाम
अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है लेकिन मतदाना सूची में नाम नहीं तो ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन नाम दाखिल करा सकते हैं। ऑनलाइन नाम दाखिल कराने के लिए आपको कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
जानिए क्या हैं वो सभी जरूरी स्टेप्स
स्टेप 1- www.eci.nic.in की वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।
स्टेप 2- वेबसाइट पर जाने के बाद साइन अप करने के लिए विशिष्ट उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दाखिल करें।
स्टेप 3- यूजर की फोटो अपलोड करने के लिए जो जगह बची है आपको वहां यूजर का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा।
स्टेप 4- एक ऐसा दस्तावेज आपको अपलोड करना होगा जिसे आपके पते के रूप में स्वीकार किया जा सके, अगर किसी स्थिती में आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहें है तो आप डॉक्यूमेंट को दाखिल कराने के लिए बूथ लेवल के अधिकारी को दौरे पर आने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
मतदाता सूची में ऑफलाइन भी दर्ज करा सकते हैं नाम
अपनी पसंद के अनुसार आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंटआउट ले सकते हैं, या फिर आप ईआरओ से भी फॉर्म को भी प्राप्त कर सकते हैं.
फॉर्म को प्राप्त करने के बाद आपको उसमें ध्यानपूर्वक सभी जानकारियों को भरना होगा और सबंधित डॉक्यूमेंट्स को अटेच करना होगा.
फॉर्म को भरने के बाद आपको इसे निर्वाचन के मतदाता केंद्र को सौंपना होगा या बीएलओ को भी सौंप सकते हैं.
इन दस्तावेजों की आवश्यकता?
पासपोर्ट साइज फोटो
जन्मपत्रि
पते का प्रूफ या ऐसे दस्तावेज जो पते के रूप में इलेक्शन कमीशन को स्वीकार्य हो सकें
राशन कार्ड
बैंक पासबुक
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
बिजली का बिल
गैस बिल
टेलीफोन बिल
मोबाइल के जरिए जाचें वोटर लिस्ट में नाम
आप मोबाइल मैसेज के जरिए आप अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं. इसके लिए आप मोबाइल मैसेज में एपिक लिखकर स्पेस दें और फिर अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप करें. इस एसएमएस को 9211728082 या 1950 पर भेज दें. जवाबी एसएमएस में भाग संख्या, मतदान केंद्र की संख्या और नाम आ जाएगा. मतदाता सूची में आपका नाम नहीं होने पर नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा।
