

नेशनल ग्रीन ट्रीब्युनल प्रिंसपल बैच नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में पारित आदेश के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में हर 1 दिसंबर से 31 जनवरी की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है. इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार राज्य में केवल हरित पटाखों का विक्रय सुनिश्चित किया गया है.
इन त्योहारों पर पटाखे फोड़ने पर समय सीमा निर्धारित की गई
दीपावली, छठ, गुरूपर्व और नया वर्ष/क्रिसमस के अवसर पर पटाखे फोड़ने की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है. जिसके अनुसार दीपावली रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, छठ पूजा सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरुपर्व रात 8 बजे से रात 10 बजे तक और नया वर्ष/क्रिसमस रात 11ः55 बजे से रात 12ः30 बजे तक की समय अवधि निर्धारित है.
राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार पटाखों के जलाने से शीत ऋतु में वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है. शासन द्वारा वायु प्रदुषण के रोकथाम के लिए प्रदुषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के वैधानिक प्रवाधानों के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है.
वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आम जनता से अपील
एक तरफ जहां दिल्ली जैसे बड़े शहरों में वायु प्रदूषण दूषित हो गया है, तो वहीं अब अन्य राज्यों में भी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए फाटकों को फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ वैसे तो हरा भरा राज्य है लेकिन वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. अब आम जनता को भी वायु प्रदूषण से होने वाले दिक्कत तो को देखते हुए खुद कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि वायु प्रदूषण पर रोक लगाया जा सके.
