रायपुर। सिगरेट फिर हुक्का बार बैन होने के बाद नशे का नया विकल्प वैप युवाओं को परोसा जा रहा है। सिगरेट लाइटर की साइज का वैप एक तरह का ई-हुक्का है। वहीं आनलाइन अलग-अलग कंपनी हुक्का और फ्लेवर उपलब्ध करवा रहे हैं। साइज में छोटा होने के कारण जेब में आसानी से रख रहे हैं। 14 से 16 सौ की कीमत वाले अलग-अलग वैप के पांच हजार तक कश लिए जा सकते हैं। राजधानी के ज्यादातर बड़ी पान दुकानों, कैफे, बार, पब व आउटर के रेस्तरां में वैप मशीन बिक रही हैं। इसकी बिक्री पर किसी तरह बैन नहीं है। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि हुक्के का गढ़ माने जाने वाले वीआइपी रोड पर वैप भी सबसे ज्यादा बिक रहा है। इसके अलावा शंकर नगर, वीआइपी स्टेट, टैगोर नगरए सुंदर नगर, समता कालोनी, टाटीबंध, विधानसभा रोड, जीई रोड, देवेंद्र नगर, नवा रायपुर इलाके में भी यह कहीं-कहीं उपलब्ध है। ढाबों और पब-बार में तो यह खुलेआम बिक रहा है। इलेक्ट्रानिक डिवाइस में कश : - वैप या पेन: वैप या पेन में अभी निकोटिन नहीं हैं। मशीन के भीतर सीरिंज जैसी कार्टेज लगती है, यह रीफिल जैसी है। इसका लिक्विड गर्म होकर धुएं में बदलता है। इसे वैप के टाप पर बनी पाइप से सिगार की तरह खींच सकते हैं। - ई-सिगरेट: यह सिगरेट जैसी ही दिखती है लेकिन बैटरी से चलने वाली डिवाइस है। इसमें निकोटिन के साथ ही केमिकल्स के घोल भरे होते हैं। जब इसे इस्तेमाल करने वाला शख्स ई-सिगरेट की कश को खींचता है, तो डिवाइस के जरिए घोल भाप में बदलता है। - ई-हुक्का: यह छोटा इलेक्ट्रानिक डिवाइस है, जिसे पाकेट हुक्का कहते हैं। इसमें तरल निकोटिन की कार्टेज होती है। कार्टेज में भरा लिक्विड ठंडे धुएं की तरह निकलता है। यह एक तरह से वैप का ही डिजाइन है। इसके कार्टिज भी रीफिल वाले हैं, यानी अलग से लगाए जा सकते हैं। फेफड़े और दिमाग पर असर : डाक्टरों की मामने तो वैप और ई-सिगरेट उतना ही नुकसान दायक है, जितना हुक्का और सिगरेट। इसमें निकोटिन होता है। फ्लेवर होने की वजह से लोगों को लुभाता है। यही इसे खतरनाक बनाता है। इसके लगातार इस्तेमाल ये फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। हार्ट के लिए भी इसके फ्लेवर नुकसान दायक हैं। आनलाइन बिक रहा हुक्का :- प्रदेश में हुक्का पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बेचने वालों और पिलाने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हुक्का-बार में जब से सब कुछ बैन लगा है तो आनलाइन अलग-अलग वेबसाइड पर हुक्का उपलब्ध है। युवा घरों में हुक्के का सेवन कर रहे हैं।
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रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल का कहना है कि रायपुर में हुक्के पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। शहर में कहीं भी हुक्का नहीं पिलाया जा रहा है। ई-सिगरेट या वैप की कहीं बिक्री की शिकायत मिलती है तो पुलिस इसकी जांच करेगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
हुक्का तीन साल तक कैद :
– छत्तीसगढ़ में 10 फरवरी को हुक्के पर बैन का कानून राजपत्र में प्रकाशित हुआ और 17 फरवरी को लागू कर दिया गया। हुक्के पिलाते हुए पकड़े जाने पर 10 हजार से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा।

