- सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने का नियम भी तय, राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं मिलेंगे रूम

आचार संहिता को लेकर रायपुर कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब किसी भी राजनीतिक दल के नेता या मंत्री सरकारी गेस्ट हाउस का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य से नहीं कर पाएंगे। साथ ही कैश रखने के लिए भी नियम लागू किया गया है जिसमें प्रत्याशी के पास 50 हजार और स्टार प्रचारक 1 लाख रुपए तक कैश रख सकता है।

