भिलाई. दुर्ग जिले में दोपहिया वाहन चालकों की बड़ी संख्या है। सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा क्षति दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके परिवारजनों को होती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अरविन्द एक्का की अध्यक्षता में परिवहन विभाग, खाद्य विभाग एवं पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक आयोजित की गई। इसमें निर्णय हुआ कि दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी पेट्रोल पंप संचालक अपने परिसर में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता एवं हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, के प्रदर्शित करेंगे। ( CG Traffic Rules ) बिना हेलमेट पेट्रोल भराने आने वाले दोपहिया चालकों को हेलमेट पहनने पर ही पेट्रोल उपलब्ध कराने की जानकारी देंगे। चालकों से अपील की गई कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली क्षति की रोकथाम के लिए स्वयं बिना हेलमेट दोपहिया वाहन न चलाएं।सेक्टर एरिया में लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने आईजी रामगोपाल गर्ग ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। ट्रैफिक रुल्स का पालन सख्ती से कराने की निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेक्टर एरिया में डीपीएस चौक, पंथी चौक सेक्टर-7 और नेहरू नगर ब्रिज में भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। ताकि सड़क दुर्घटना को रोका जा सके।बैठक में एसपी जितेन्द्र शुक्ला, शहर एएसपी सुखनंदन राठौर, डीएसपी सतीष ठाकुर व सदानंद विध्यराज सहित यातायात जोन प्रभारी मौजूद रहे। आईजी ने कहा इंजीनियरिंग सुधार जैसे सडकों पर स्पीड ब्रेकर, स्पीड लिमिट बोर्ड लगाने संबंधित विभाग से समन्वय बनाकर कराया जाय।
प्रेशर हार्न लगाकर चलने वाले वाहन चालकों व ऐसे दुकान जहां प्रेशर हार्न की ब्रिकी की जाती है, उन दुकानो के विरूद्ध भी कार्यवाही कर लायसेंस निलंबन करेंगे। आईजी ने कहा कि सेक्टर एरिया, डीपीएस चौक, पंथी चौक, सेक्टर-7 और नेहरू नगर ब्रिज पर भारी वाहनों को प्रतिबंधित कर आवश्यक कार्यवाही करें। आईजी ने कहा कि बोरिया गेट में हो रहे दुर्घटनाओं को रोकने आवश्यक कदम उठाएं।

